Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर है, हरियाणा मन जल्द ही तीन नए कानून लागू होने वाले है, जिससे हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसने 3 नए कानून लागू किए है। आइए जानते है इन 3 नए कानूनों के बारें में पूरी जानकारी विसतार से
हरियाणा के सीएम सैनी ने ऐलान करते हुए कहा है की हरियाणा सरकार 28 फरवरी से तीनों नए आपराधिक कानून लागू करने जा रही है।
क्या हैं तीन नए आपरधिक कानून?
मिली जानकारी के अनुसार, तीन नए आपराधिक कानूनों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 शामिल हैं। ये तीन नए कानून 1 जुलाई, 2024 से भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता,1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले चुके हैं।
तीन नए आपराधिक कानूनों की अहम बातें
नए कानूनों में पहली बार बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है।
FIR दर्ज होने से सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में न्याय मिल सकेगा।
समयसीमा तय होने से तारीख पर तारीख से निजात मिलेगी।
नए कानूनों पर लगभग 22.5 लाख पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के लिए 12 हजार मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने का लक्ष्य था।
नए कानूनों में 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है।
कानून देश के 140 करोड़ नागरिकों को संविधान की स्प्रिट के अनुसार समय पर न्याय और आत्मसम्मान दिलाने का एक प्रोसेस है।
नए कानूनों के तहत भी रिमांड का समय पहले की तरह 15 दिनों का ही है।
इन कानूनों में 60 दिनों के अंदर कुल 15 दिनों की रिमांड का प्रावधान किया गया है।
देश की हर क्षेत्रीय भाषा में इन कानूनों को उपलब्ध कराया जाएगा।
सीएम सैनी ने क्या कहा?
मिली जानकारी के अनुसार, बैठक में उन्होंने अवैध रूप से विदेश में जाने और वहां से आने वालों पर रोक लगाने, अवैध घुसपैठियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों पर रोक लगाने की दिशा में पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। समीक्षा के समय सीएम ने संकेत दिया कि अवैध अप्रवास (इमीग्रेशन) रोकने के लिए फरवरी-मार्च में शुरू होने वाले बजट सत्र में कानून बनाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि 31 मार्च के लक्ष्य के विपरीत हरियाणा मे 28 फरवरी तक नए आपराधिक कानून लागू होंगे।