सिंगर जवांदा की मौत केस में हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस, जानिए वजह

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चंडीगढ़ : पंजाबी सिंगर व एक्टर राजवीर सिंह जवांदा की सड़क हादसे में मौत का मामले को लेकर एक जनहित याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र, पंजाब व हरियाणा सरकार के साथ चंडीगढ़ प्रशासन और नेशनल मेडिकल कमीशन को नोटिस जारी किया है।

हाई कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों से जवाब तलब करते हुए पूछा है कि सड़क दुर्घटना में घायल को प्राथमिक उपचार देने पर क्या नियम है और क्या अस्पताल प्राथमिक उपचार देने से इंकार कर सकता है। याचिका में कहा गया कि इस मामले में पिंजौर पुलिस द्वारा दर्ज डीडीआर में यह खुलासा हुआ है कि पिंजौर के एक निजी अस्पताल ने घायल जवांदा को समय पर प्राथमिक उपचार देने से इंकार कर दिया था। इस घटना को लेकर लायर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल नामक संस्था ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अस्पतालों में डॉक्टरों की ऐसी असंवेदनशीलता और लापरवाही पर चिंता जताते हुए याचिका दायर की है।
याचिका में मांग की गई है कि राज्य सरकार और प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि किसी भी आपात स्थिति में किसी भी अस्पताल द्वारा घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने से इंकार न किया जाए। आठ अक्टूबर को राजवीर जवांदा का मोहाली के अस्पताल में निधन हो गया था। 27 सितंबर को हिमाचल में उनका एक्सीडेंट हुआ था। कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद आठ अक्टूबर को मोहाली के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 35 वर्षीय लोकप्रिय गायक राजवीर शिमला जा रहे थे, सड़क पर आवारा मवेशियों के कारण उन्होंने मोटरसाइ‌किल से नियंत्रण खो गया और उनकी व बाइक एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई थी।