RTI की सूचना नहीं देने वाले डिफाल्टर अधिकारियों की पहचान सार्वजनिक, अब इस तरीके से वसूली जाएगी जुर्माना राशि

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चंडीगढ़ : लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने RTI (सूचना का अधिकार) एक्ट के तहत सूचना नहीं देने पर लगने वाले जुर्माना राशि को लंबित रखने वाले अधिकारियों पर सख्त नजर आ रहे हैं। लोकायुक्त ने मुख्य सूचना आयुक्त टीवीएसएन प्रसाद से डिफाल्टर सूचना अधिकारियों से जुर्माना राशि वसूली के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं।

RTI एक्टीविस्ट पीपी कपूर की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों ने लोकायुक्त को सूचित किया कि जुर्माना राशि जमा न कराने वाले सभी 1953 डिफाल्टर पर 1,71,83,833 रुपये बकाया है। इसके बाद जन सूचना अधिकारियों की सूची राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है ताकि सीधे ही इनके वेतन से ही जुर्माना राशि की कटौती की जा सके। डिफाल्टर जन सूचना अधिकारियों के वेतन से बकाया जुर्माना राशि जल्द से जल्द वसूली के लिए सरकार ने सभी विभागों को कड़े आदेश दिए हैं और हर माह सभी विभागों को वसूली जुर्माना राशि की मासिक रिपोर्ट सूचना आयोग को भी देनी होगी। लोकायुक्त द्वारा इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।