हरियाणावासियों के लिए अच्छी खबर आई है। रजिस्ट्री के रेटों को लेकर आम जनता को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने कलेक्टर रेटों में संशोधन को रोक दिया है। अब पुराने रेटों पर ही रजिस्ट्री होगी। इसको लेकर राजस्व विभाग ने आदेश जारी किए हैं।
सरकार द्वारा सभी जिलों को भेजे गए ऑर्डर में कहा गया है कि साल 2025-26 के लिए अचल संपत्ति के ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन पब्लिक इंट्रेस्ट में अगले आदेश तक पिछले कलेक्टर दरों पर जारी रखा जा सकता है। बता दें कि हर साल अप्रैल में नये कलेक्टर रेट लागू होते हैं।