किसानों को सशक्त बनाने की पहल: एससी वर्ग को ट्रैक्टर पर 3 लाख तक की सब्सिडी

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ढिगावा मंडी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान योजना के तहत 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के तहत 45 एचपी या उससे अधिक क्षमता के नए ट्रैक्टर की खरीद पर सरकार की ओर से तीन लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. विनोद फोगाट और सहायक कृषि अभियंता डॉ. नसीब धनखड़ ने बताया कि अनुसूचित जाति के किसानों की कृषि कार्य क्षमता बढ़ाने, आय में वृद्धि और रोजगार सृजन के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। लाभार्थियों का चयन जिलास्तर पर गठित जिलास्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। चयनित किसान विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत अपनी पसंद के निर्माता से मोलभाव कर ट्रैक्टर की खरीद कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि इच्छुक किसान 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिले के कृषि उपनिदेशक या सहायक कृषि अभियंता कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800 180 2117 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

ट्रैक्टर पर अनुदान योजना के लिए कैसे करें आवेदन

डीडीए डॉ. विनोद फोगाट और सहायक कृषि अभियंता डॉ. नसीब धनखड़ ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति के वे किसान जिनके नाम कृषि भूमि है (पीपीपी आईडी के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि हो सकती है), 45 एचपी या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर तीन लाख रुपये प्रति इकाई अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में जिलास्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा लॉटरी (ड्राॅ ऑफ लॉट्स) के माध्यम से किया जाएगा। ट्रैक्टर की खरीद और भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जो मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत है सीधे जमा कर दी जाएगी।

ट्रैक्टर अनुदान के लिए नियम एवं शर्तें

लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए तथा अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
लाभार्थी ने पिछले पांच वर्षों के दौरान विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान का लाभ नहीं लिया हो।
लाभार्थी ट्रैक्टर की खरीद तिथि से पांच वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकेगा।
लाभार्थी के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। भूमि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पंजीकृत हो सकती है।