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हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब की गारंटी

चंडीगढ़।

हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों की रिटायरमेंट तक जॉब गारंटी को लेकर लाए गए अध्यादेश पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। इसे अब हरियाणा संविदा कर्मचारियों (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 के नाम से जाना जाएगा। नए अध्यादेश के अनुसार, किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। पात्र अनुबंधित कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक कार्यरत रहेंगे।

गेस्ट टीचर को भी इनकी तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। जिसमें हर छह से डीए, मेडिकल, अवकाश आदि शामिल हैं। इस अध्यादेश का 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। ये आएंगे दायरे में

कर्मचारी को सरकार के विभागों, बोर्ड, निगमों में अनुबंध पर नियुक्त होना चाहिए। उसकी आय मासिक 50 हजार रुपए तक होनी चाहिए। कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा संविदा नीति-2022 के तहत तैनात किया गया होना चाहिए। कम से कम पांच वर्ष की सर्विस होनी चाहिए। सेवा की अवधि में किसी भी स्वीकृत छुट्टी की अवधि शामिल रहेगी।

ये नहीं आएंगे दायरे में
केंद्रीय स्कीमों के कर्मचारी इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। मानदेय के आधार पर काम करने वाले भी इससे बाहर रखे गए हैं, जो सरकार में अंशकालिक रूप से काम करते हैं, वे भी इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। 58 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को भी पात्रता से बाहर रखा गया है। यदि किसी कर्मचारी को बर्खास्त किया जा चुका है, वो भी इसका फायदा नहीं ले सकेगा

गोशालाओं का टैक्स 100% माफ

  • गोशालाओं का 100 प्रतिशत टैक्स माफ कर दिया गया है। यदि गोशाला के किसी हिस्से का वाणिज्यिक इस्तेमाल हो रहा है तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स वाणिज्यिक दर से लिया जाएगा।
  • किसानों की आबियाना माफी की अधिसूचना जारी हो गई है, जिसके अनुसार किसानों का 133.55 करोड़ रुपए आबियाना के माफ किए हैं। आबियाना 1 अप्रैल से समाप्त कर दिया है।

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