पानीपत : पानीपत की जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 3 साल पहले पानीपत में रेलवे के टी.टी.ई. मनप्रीत मलिक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी नीतिश सहित जयकरण, कार्तिक, सचिन, कपिल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 3 साल पहले चाकू घोंपकर मनप्रीत की हत्या कर दी गई थी।
मामले में सी.सी.टी.वी. फुटेज भी शामिल की गई और प्रत्यक्षदर्शी चाचा की गवाही भी उम्रकैद की सजा दिलवाने में अहम रही। जानकारी अनुसार 5 अक्तूबर 2022 को गांव उग्राखेड़ी निवासी हिम्मत ने पुलिस को बताया था कि वह जब मार्बल मार्कीट के पास था तो कई लड़के उनके भतीजे मनप्रीत और गांव के ही एक अन्य युवक मनीष पर चाकू से हमला कर रहे थे। हमलावरों ने मनप्रीत के हाथ, कमर और छाती में कई जगह चाकू से हमला किया। गंभीर हालत में मनप्रीत और मनीष को अस्पताल ले जाया गया था। जहां पर मनप्रीत की हालत गंभीर होने पर रैफर कर दिया था, लेकिन रास्ते में ही मनप्रीत ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने केस दर्ज किया था। मामला तभी से अदालत में चल रहा था।




















