हरियाणा में पानी-सीवर कनेक्शन की नई पॉलिसी लागू, लोगों के पास अब दो विकल्प

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हरियाणा सरकार ने पानी और सीवर कनेक्शन के लिए नई नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को कनेक्शन लेने और उन्हें नियमित करने में सुविधा देना है। इस नीति के तहत, उपभोक्ताओं के पास दो विकल्प हैं:

विकल्प 1: अग्रिम भुगतान 

  • पानी कनेक्शन के लिए 1,000 रुपये
  • सीवर कनेक्शन के लिए 500 रुपये
  •  कुल एडवांस राशि: 1,500 रुपये

विकल्प 2: मासिक भुगतान

15 साल तक पानी और सीवर कनेक्शन शुल्क के बदले हर महीने 10 रुपये अतिरिक्त देना होगा। अगर विभाग द्वारा जल मीटर उपलब्ध कराया जाता है, तो उपभोक्ता को छह सालों तक 25 रुपये प्रति माह देना होगा। इस नीति के तहत, जिन उपभोक्ताओं के घर में पहले से ही पानी का मीटर लगा हुआ है, उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा, सरकार ने पांच साल के लिए रोड कट शुल्क माफ करने का फैसला किया है, जिससे नागरिकों को राहत मिलेगी।

नई पॉलिसी के लाभ

  • नागरिकों को कनेक्शन लेने और उन्हें नियमित करने में सुविधा
  •  अवैध कनेक्शनों पर अंकुश लगेगा
  • सरकार को नियमित राजस्व मिलेगा
  • शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी और सीवर व्यवस्था मजबूत होगी