तेज आवाज में डीजे बजाया तो पड़ेगा महंगा, प्रशासन करेगा कार्रवाई

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भिवानी। जिले में शांति व्यवस्था और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को प्रभावी बनाते हुए पुलिस की ओर डीजे सिस्टम के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुमित कुमार ने स्पष्ट किया है कि विवाह, त्योहार या अन्य सामाजिक आयोजनों में डीजे बजाना प्रतिबंधित नहीं है परंतु इसकी आवाज निर्धारित मानकों और समय सीमा के भीतर होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि कई बार अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से बीमार, बुजुर्ग, बच्चों एवं विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सार्वजनिक हित और शांति बनाए रखने के लिए नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि निर्धारित नियमों का पालन करें, डीजे की आवाज संयमित रखें, रात 10 बजे के बाद डीजे ना बजाएं, ताकि जिले के सभी आयोजन शांतिपूर्ण, अनुशासित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सकें।

डीजे संचालन के लिए प्रमुख निर्देश

– डीजे बजाने से पहले स्थानीय प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
– रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी परिस्थिति में डीजे या लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
– धार्मिक स्थलों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों के पास डीजे बजाना सख्त वर्जित है।
– उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण सहित संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।