नूंह: जिले में शादी-बारात के दौरान तेज रफ्तार और स्टंटबाजी पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है. इसे लेकर जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश कुमार ने सभी थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों और यातायात पुलिस को विशेष अभियान चलाने के आदेश जारी किए हैं. यह अभियान 22 नवंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर 2025 तक चलेगा. अभियान के समाप्त होने के बाद सभी थाना और यातायात प्रभारी को 15 दिसंबर तक अपनी कार्यवाही रिपोर्ट एसपी कार्यालय में जमा करानी होगी.
एसपी का निर्देश: एसपी राजेश कुमार ने इसे लेकर निर्देश दिया. निर्देश के मुताबिक शादी समारोहों में बारातियों द्वारा थार या अन्य लग्जरी वाहनों पर चढ़कर स्टंट करना, तेज गति से गाड़ी दौड़ाना, छत पर चढ़कर हुड़दंग मचाना, हवाई फायरिंग या डीजे को तेज आवाज में बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. ऐसे किसी भी वाहन चालक या बाराती पर सिर्फ चालान ही नहीं, बल्कि संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा.
स्टंट से आम नागरिकों को खतरा: पुलिस के अनुसार शादी–बारातों में इस तरह के खतरनाक स्टंट न सिर्फ आम नागरिकों बल्कि बारातियों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा बनते हैं. कई मामलों में तेज रफ्तार और स्टंट के कारण दुर्घटनाएं होते-होते बची हैं. इसलिए इस बार अभियान के दौरान किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

















