जींद : जींद में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को ए.डी.जे. डा. चंद्रहास की फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट ने दोषी करार देकर 20 साल कैद और 20 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार अलेवा थाना क्षेत्र गांव के एक व्यक्ति ने 22 जुलाई, 2024 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव कबूलपुर खेड़ा करनाल निवासी सुमित 6 जून, 2022 को उनके गांव में अपनी किसी रिश्तेदारी में आया हुआ था।
उसने मौका पाकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया और घटना बारे बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। यह सिलसिला 11 दिसम्बर, 2023 तक चलता रहा। इस पर उसकी बेटी ने पूरी घटना बारे परिवार को बता दिया। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने आरोपी सुमित के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।