रोहतक के मगन सुसाइड कांड में मुख्य आरोपियों दीपक और दिव्या को अदालत से बड़ा झटका लगा है। बुधवार को रोहतक की कोर्ट ने दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ में जज शैलेंद्र कुमार ने दोनों को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको यहां जमानत नहीं मिलेगी। आप हाईकोर्ट चले जाइये। कोर्ट ने यह फैसला मगन के सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो, अश्लील क्लिप, कॉल डिटेल, और बैंक रिकॉर्ड्स के आधार पर लिया। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी और मामले में आगे की जांच को गति देगी।
बता दें 18 जून 2025 को मगन उर्फ अजय सुहाग ने अपने गांव डोभ में आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी दिव्या और उसका पुलिस वाला बॉयफ्रेंड उसे परेशान कर रहे हैं। दिव्या उसे कहती है कि अपने पिता की हत्या कर पैतृक जमीन बेच दे क्योंकि उसके पुलिसवाले बॉयफ्रेंड को प्रमोशन कराने के लिए रुपए चाहिए। दोनों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं, दिव्या के अश्लील डांस का वीडियो सामने आया, जिसमें वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिख रही थी।
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि दोनों पर मगन को आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप है, और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। अदालत ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
मगन के पिता रणवीर सिंह ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। जिन लोगों ने उसे इस कदर प्रताड़ित किया कि उसने अपनी जान दे दी, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।