वैवाहिक विवाद में वरिष्ठ मंत्री पर फोन पर धमकी के आरोप, हाईकोर्ट ने सरकार से तलब किया जवाब

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चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद मामले की जांच रिपोर्ट बदलने की कोशिश करने व जांच अधिकारी पर हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज की ओर से दबाव डालने के आरोप की याचिका पर हरियाणा सरकार, हरियाणा और चंडीगढ़ के डी.जी.पी., अम्बाला के एस.पी. को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में मामले की जांच ट्रांसफर करने की मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई अब 13 अक्तूबर को होगी।

हाईकोर्ट ने यह नोटिस मानसा निवासी शेखर व अन्य द्वारा दायर याचिका पर जारी किया। याची मोहाली में राजपत्रित (गजिटेड) अधिकारी हैं। हैं। याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि शिकायत संख्या 514-एस.पी. दिनांक 30 मई, 2025 की जांच और उसके आधार पर होने वाली आगे की कार्रवाई, जिसमें एफ. आई.आर. दर्ज होना भी शामिल है, हरियाणा से बाहर स्थानांतरित की जाए।

याचिकाकर्ता ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि जांच को या तो पंजाब अथवा चंडीगढ़ के किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपा जाए, ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से की जा सके। इससे कानून की प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास बहाल हो।

याचिका में आग्रह किया गया है कि कोर्ट आधिकारिक प्रतिवादियों को आदेश दें कि वे याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के जीवन एवं स्वतंत्रता की रक्षा करें, क्योंकि उन्हें प्रतिवादी पक्ष से खतरा है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि जब तक वर्तमान याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक उपरोक्त शिकायत से संबंधित किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।

शिकायतकर्ता महिला के कहने पर मंत्री विज पर जांच अधिकारी और एस. पी. अम्बाला पर रिपोर्ट बदलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिका में पक्षकार बनाए गए मंत्री अनिल विज को इस मामले में किसी भी तरह से जवाब तलब नहीं किया है। पहले हरियाणा सरकार से इस प्रकरण पर जवाब मांगा गया है और पुलिस अधिकारियों से जांच ट्रांसफर करने या नहीं करने के बारे में पूछा गया है।

मंत्री ने फोन कर बनाया दबाव, बदलवाई जांच रिपोर्ट 

याचिका में आरोप है कि हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने संबंधित अम्बाला के एस.पी. और महिला थाना की एस.एच.ओ. को फोन कर ससुराल पक्ष को झूठा फंसाने के लिए जांच रिपोर्ट में फेरबदल करने का दबाव बनाया। याचिका में एक ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट में कथित तौर पर ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज की बातचीत दर्ज होने का दावा किया गया है, जिसमें वह रिपोर्ट बदलने के निर्देश देते हुए सुनाई देते हैं। याचिका में कहा गया है कि जांच अधिकारी ने पहले सिर्फ याची और एक अन्य को ही प्रताड़ना का अरोपी पाया था, लेकिन मंत्री के दबाव में याची के माता-पिता को भी आरोपी बनाया गया।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी की शिकायत

याचिका में बताया गया है कि अम्बाला महिला थाने की एस. एच.ओ. सुनिता ढाका ने याची से फोन पर हुई बात में मंत्री अनिल विज के निर्देश का खुलासा किया है। इसमें कहा गया है कि मंत्री पहले भी कई मामलों में ऐसे दबाव बनाते हैं।Mयाचिका के अनुसार शिकायतकर्ता महिला के परिवार और मंत्री अनिल विज के बीच गहरे संबंध हैं। इस पूरे प्रकरण की शिकायत हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को 29 अगस्त को दी गई थी। इसके अलावा राज्य और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी शिकायत भेजी गई है।