हरियाणा सरकार को झटका : निजी सेक्टर में 75 % आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

134
SHARE

हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 को हाई कोर्ट में चुनौदी दी गई थी। 

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana high court) ने हरियाणा के निवासियों को निजी क्षेत्र (Private sector) की नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण देने के हरियाणा सरकार Haryana (Government) के फैसले पर रोक लगा दी है। हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 को हाई कोर्ट में चुनौदी दी गई थी। याचिका में 75 फीसदी नौकरियां आरक्षित करने के लिए 2 मार्च, 2021 को लागू अधिनियम और 6 नवंबर, 2021 की अधिसूचना संविधान, संप्रभुता के प्रावधानों के खिलाफ है। याचिका में इस एक्ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी। बता दें कि हरियाणा में स्थापित सभी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों, संस्थानों, ट्रस्ट, सोसायटी व उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। 15 जनवरी रात्रि से 75 प्रतिशत नौकरी आरक्षण का नियम लागू कर दिया गया था।

अपने आस-पास की खबरे देखने के लिए हमारा youtube चैनल Subscribe करेSubscribe करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करे https://www.youtube.com/bhiwanihulchal