कैथल : कैथल की विशेष अदालत में वीरवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया है। स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम गौरव केस की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहित अग्रवाल की कोर्ट ने जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार को गवाही के लिए बार-बार गैरहाज़िर रहने पर एक घंटे के लिए हिरासत में रखने के आदेश दिए। पुलिस ने आदेश के बाद इंस्पेक्टर को सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक कोर्ट परिसर में बंदियों के लिए बने बक्शीखाना (सलाखों के पीछे बने कमरे) में रखा।
जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर राजेश कुमार वर्तमान में सिरसा जिले के बड़ाबूढ़ा थाने में SHO के पद पर तैनात हैं। उन पर आरोप था कि वह कई बार गवाही के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते अदालत ने 29 अगस्त को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए थे। वीरवार को जब वह गवाही देने पहुंचे तो अदालत ने उन्हें हिरासत में रखने का आदेश दिया।
लिखित आदेश के बाद कोर्ट में किया पेश
इस मामले प्रिजनर एस्कॉर्ट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि नायब कोर्ट, रीडर और पीपी ने उन्हें सलाखों में डालने के मौखिक आदेश दिए, लेकिन मौके पर कोई लिखित आदेश उपलब्ध नहीं था। करीब एक घंटे बाद जब लाइव कोर्ट से लिखित आदेश मिला तब इंस्पेक्टर को कोर्ट में पेश किया गया।
हत्या से जुड़ा है मामला
बता दें कि यह मामला 2021 में सीवन थाना क्षेत्र के गांव क्कहेड़ी में हुई हत्या से जुड़ा है। शिकायतकर्ता राजवीर सिंह ने अपने भतीजे मनीष की हत्या की FIR दर्ज करवाई थी और जांच उस समय इंस्पेक्टर राजेश कुमार के पास थी।