SIT ने अवैध विदेशी शराब के मामले में एयरपोर्ट पर शॉप मालिक को गिरफ्तार

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गुड़गांव : एसआईटी ने वाइन शॉप से करोड़ों की अवैध विदेशी शराब के मामले में शॉप मालिक को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सुग्रीव कुमार बिश्नोई की शॉप में 50 फीसदी हिस्सेदारी है, और वह पुलिस से बचने के लिए विदेश भाग गया था। पुलिस ने इंटरपोल की मदद से लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करवाई। जिसके बाद आरोपी को इंडोनेशिया से उसे डिपोर्ट किया गया। इंडोनेशिया से भारत लौटने पर उसे एयरपोर्ट से ही काबू कर लिया गया। आरोपी को अदालत में पेश कर पांच दिन के रिमांड पर लिया गया है।

दरअसल, आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि सिग्नेचर टॉवर स्थित एल-2 व एल-14ए जेडजीआरई-14 मैसर्ज सुरेंद्र की वाइन शॉप में बिना होलोग्राम एवं ट्रैक-ट्रेस स्ट्रिप्स वाली करोड़ों की विदेशी शराब की 3,921 पेटियां व 176 बोतलें संग्रहित की गई हैं। जिस पर विभाग की टीम ने मौके पर रेड मारी और दो कमरों से करोड़ों की शराब बरामद की। सेक्टर-40 थाना पुलिस में केस दर्ज कर लिया गया और इस मामले में जांच के लिए डीसीपी क्राइम की अगुवाई में क्राइम ब्रांच व सेक्टर-40 थाना पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आरोपी मैनेजर फतेहाबाद निवासी अजय (26) को गांव सिलोखरा जिला गुरुग्राम से काबू कर लिया। इस केस में आबकारी विभाग के एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया जा चुका है।

वहीं, टीम ने वाईन-शॉप के एक मालिक नारनौल के अंकुश गोयल (40)  को राजस्थान के झुंझुनू से काबू कर लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि इस वाईन-शॉप में अंकुश सहित कुल तीन मालिक है। वाईन-शॉप में उसका 25 फीसदी का शेयर है। जिसके बाद एसआईटी ने विदेशी शराब को वाईन-शॉप पर डिलीवर करने वाले कैंटर चालक भिवानी निवासी अजय (36) व फर्जी बिल्टी तैयार करने वाले मनोज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस केस में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

आरोपी फतेहाबाद जिला के गांव नढोरी निवासी सुग्रीव कुमार बिश्नोई की शॉप में 50 फीसदी हिस्सेदारी है, और वह पुलिस से बचने के लिए विदेश भाग गया था। पुलिस ने इंटरपोल की मदद से लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करवाई। जिसके बाद आरोपी को इंडोनेशिया से उसे डिपोर्ट किया गया। इंडोनेशिया से भारत लौटने पर उसे एयरपोर्ट से ही काबू कर लिया गया। आरोपी को अदालत में पेश कर पांच दिन के रिमांड पर लिया गया है।
आरोपी सुग्रीव कुमार बिश्नोई से पूछताछ में पता चला कि जिस वाइन शॉप से करोड़ों रुपये कीमत की शराब बरामद हुई थी, उस शॉप में 50 फीसदी हिस्सेदारी है। वाइन शॉप में एकत्रित की गई शराब उसने व उसके अन्य साथियों ने अन्य लोगों के माध्यम से मंगाई थी। भारी मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने बिना वैट या टैक्स भुगतान किए और बिना होलोग्राम व ट्रैक ट्रेस स्ट्रिप्स वाली शराब मंगाकर वाइन शॉप में रखी थी।
आरोपी सुग्रीव कुमार बिश्नोई ने पुलिस को बताया कि वाइन शॉप पर छापेमारी की सूचना मिलते ही वह गिरफ्तारी से बचने के लिए 11 दिसंबर को बाली (इंडोनेशिया) चला गया था। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि उसके खिलाफ गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-2 थाने में एक्साइज एक्ट के तहत वर्ष 2011 में मामला दर्ज है।
पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने सिग्नेचर टावर के पास से द ठेका नाम की वाइन शॉप पर छापेमारी करते हुए करीब 10 करोड़ रुपये कीमत की विदेशी शराब की कुल 3,921 पेटियां व 176 बोतलें बरामद की थी। ये बोतलें महंगी ब्रांडेड विदेशी शराब की थीं, जिनकी एक-एक बोतल की कीमत पांच हजार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक थी। इन बोतलों पर हरियाणा सरकार का होलोग्राम नहीं लगा था। वहीं, कस्टम ड्यूटी तथा एक्साइज ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया था। ऐसे में प्रदेश सरकार को लाखों रुपये के राजस्व नुकसान हुआ।
एसीपी ईस्ट अमित भाटिया ने कहा कि आरोपी सुग्रीव कुमार बिश्नोई को अदालत में पेश करके पांच दिन के रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से मामले से संबंधित जानकारी, अन्य साथी आरोपियों की संलिप्ता व अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जाएगी। आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी।