नूंह: हरियाणा के नूंह जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रेनू राणा की अदालत ने एक बड़े मादक पदार्थ तस्करी मामले में 6 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. 6 दोषियों में तीन नाइजीरियन शामिल हैं. जिन्हें कोर्ट ने 10 से 12 साल की कारावास की सजा सुनाई है. मामला 2020 का है, जब कोरोना से लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने हेरोइन तस्करी में शामिल दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, जिसकी जांच में विदेशी नागरिकों की संलिप्तता सामने आई.
नूंह में नशा तस्करों को सजा: नूंह पुलिस के मुताबिक ये मामला 30 मार्च 2020 का है, जब कोरोना लॉकडाउन के दौरान पुलिस स्टेशन सदर तावडू की टीम लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर तैनात थी. एक पुलिस पार्टी केएमपी टोल धुलावट के पास मौजूद थी. उस दौरान सूचना मिली कि रफीक और मुबारिक निवासी गांव शिकारपुर, हेरोइन (चिट्टा) की खरीद-बिक्री में लिप्त हैं. वे पलवल से हेरोइन खरीदकर मोटरसाइकिल पर केएमपी के साथ कच्चे रास्ते से शिकारपुर जा रहे हैं.
साल 2020 का है मामला: इस सूचना के आधार पर नाकाबंदी की गई, करीब 10 मिनट बाद दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर आते दिखे. उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वे तेजी से भागने लगे. कच्चे रास्ते के कारण 50 मीटर दूर जाकर मोटरसाइकिल फिसल गई और दोनों गिर पड़े. पुलिस ने उन्हें काबू में किया. नियम अनुसार दोनों आरोपियों की तलाशी ली गई तो रफीक की पैंट जेब से पॉलीथिन में 10.80 ग्राम हेरोइन मिली जबकि मुबारिक की जेब से 10.850 ग्राम हेरोइन मिली.
दोषियों में तीन नाइजीरियन युवक: तावडू सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया. जांच के दौरान पता चला कि रफीक और मुबारिक ने हेरोइन पलवल से खरीदी थी, जहां सोनू उर्फ लोकेश निवासी खुसक बडोली (पलवल) ने सप्लाई की थी. आगे की जांच में नाइजीरियाई नागरिकों की भूमिका उजागर हुई. इनमें चुकवुडी हेनरी, चिदेबेरे पॉल, इम्मुएल उर्फ चिदेरा इनोसेंट व ओम्नयी पीटर सोलोमन गिरफ्तार किए गए. जिनमें ओम्नयी पीटर सोलोमन को निर्दोष पाया गया.
6 दोषियों को सजा: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रेनू राणा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. 5 साल तक मामले की सुनवाई चली. पुलिस सहयोग से जुटाए गए सभी सबूतों के आधार पर गत दो दिसंबर को अदालत ने 6 आरोपियों को दोषी ठहराया. जिन्हें मंगलवार को सजा सुनाई गई. इनमें दोषी मुबारिक व रफीक निवासी शिकारपुर, सोनू उर्फ लोकेश निवासी पलवल को एक-एक वर्ष का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना किया.
दोषियों पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया: वहीं नाइजीरियाई नागरिक चिदेबेरे पॉल को 10 वर्ष का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना. चुकवुडी हेनरी व इम्मुएल उर्फ चिदेरा इनोसेंट को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना ना देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. सुनवाई में राज्य की ओर से पब्लिक प्रॉसीक्यूटर शिव कुमार थे, जबकि आरोपियों की ओर से एडवोकेट हामिद हुसैन सहित विभिन्न वकील थे.

















