पत्नी की दर्दनाक हत्या करने वाले क्रूर पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

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यमुनानागर : यमुनानागर में शनिवार को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। वहीं 50 हजार का जर्माना लगाया है। मर्डर के दोषी युवक ने लगभग डेढ़ साल पहले थाना यमुनानगर सदर में पत्नी को पेट्रोल डाल कर जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया था। जिस केस में कोर्ट शनिवार को कठोक सज़ा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार यूपी के सहारनपुर जिले की गांव कुतुबपुर निवासी जाहिद ने 25 जून 2023 में यमुनानगर सदर थाना में केस दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया कहा उनकी बेटी सुल्ताना की शादी यमुनानगर के शादीपुर की रायपुरी कॉलोनी के जुल्फान से कराई थी। बेटी का पति शादी के बाद से ही उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करने लगा। 24 जून 2023 की रात जुल्फान ने बेटी को पेट्रोल डाल कर जिंदा जला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

इस केस की सुनवाई करते अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश जगाधरी संदीप गोयल की कोर्ट ने आरोपी जुल्फा न को हत्या में दोषी करार दिया है। जज ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।