रेवाड़ी : पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा, आईपीएस ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी किए हैं कि अब जिले में रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एसपी ने बताया कि कई सामुदायिक केंद्र और बैंक्वेट हॉल आवासीय कॉलोनियों में बने हैं, जहां शादी या अन्य समारोह के दौरान ऊंची ध्वनि में डीजे बजने और आतिशबाजी से लोगों को भारी परेशानी होती है। देर रात तक चलने वाले तेज शोर से विद्यार्थियों, बीमारों और आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में पुलिस मौके पर पहुंचकर डीजे संचालक, बैंक्वेट हॉल मालिक और आयोजक के खिलाफ कार्रवाई करेगी तथा डीजे उपकरण जब्त किए जाएंगे।
एसपी मीणा ने कहा कि बैंक्वेट हॉल संचालकों को भी अब जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्हें गेट के बाहर बड़े अक्षरों में बोर्ड लगाना होगा कि हथियार लेकर कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं करेगा और रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। बुकिंग के समय आयोजकों को इन नियमों की जानकारी देना भी अनिवार्य होगा।
उन्होंने चेतावनी दी कि ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन न करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम व ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत सजा हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण न केवल रक्तचाप और सुनने की क्षमता पर असर डालता है, बल्कि यह मनुष्य के व्यवहार और पशु-पक्षियों पर भी विपरीत प्रभाव छोड़ता है। एसपी ने आमजन से अपील की कि शादी और खुशी के मौकों पर ऐसे कार्य न करें, जिनसे दूसरों को परेशानी का सामना करना पड़े।