नूंह में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना भी

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नूंह: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को जिला अदालत ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने एक पर 58 हजार और दूसरे पर 62 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जिसकी राशि ना चुकाने पर दोनों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दुष्कर्म का ये मामला साल 2022 का है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर आशु संजीव टिंजन फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पॉक्सो एक्ट-कम-चिल्ड्रन कोर्ट ने 28 अक्टूबर को पहले मामले में फैसला सुनाया, जबकि 30 अक्टूबर को दूसरे मामले में दोषसिद्धि का आदेश पारित किया. दोनों ही मामलों में 31 अक्टूबर को सजा की औपचारिक घोषणा हुई.

रेप के दोषी को सजा: नूंह पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पहले मामले में थाना रोजका मेव में दर्ज एफआईआर के तहत मुबारिक को कोर्ट ने दोषी ठहराया था. मुबारिक ने पीड़िता को उसके सहपाठी के माध्यम से धमकाया था. मुबारिक ने तेजाब फेंकने, परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी. उस पर लड़की से रेप और फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का आरोप था. सरपंच चुनाव के नाम पर उसने पीड़िता से 4 लाख 37 हजार रुपये नकद और 4 तोला सोना ऐंठा. चुनाव हारने के बाद फिर सोहना के होटल में ले जाकर दोबारा बलात्कार किया और आधार कार्ड छीन लिया.

ब्लैकमेल व डर से पीड़िता ने नवंबर 2022 को आत्महत्या का प्रयास किया. जिसके बाद परिवार को घटना का पता चला, तो परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया. दोषी मुबारिक पर अदालत ने कुल जुर्माना 62 हजार रुपये निर्धारित किया है.

जुर्माना ना भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी: दोनों मामलों में जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को अतिरिक्त जेल में सजा काटनी होगी. जिला पुलिस के अधिकारी ने बताया कि दोनों मामलों में पुलिस ने शुरुआत से ही तेजी से जांच की और मजबूत साक्ष्य एकत्रित किए. गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, फोटो रिकवरी, होटल रिकॉर्ड और अन्य प्रमाण अदालत में पेश किए गए, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की.