नए आदेश के तहत हरियाणा में कर्मचारियों पर लागू हुई पाबंदी

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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVNL) ने कर्मचारियों और अधिकारियों के मुख्यालय आने पर नई पाबंदियाँ लागू कर दी हैं। जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों, उप-मंडलों, मंडलों, जोनों और मुख्यालयों में कार्यरत कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं आ सकेगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को मुख्यालय स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना हो तो वह व्यक्तिगत रूप से आने के बजाय टेलीफोन या ई-मेल का उपयोग करे। इससे प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक भीड़ और व्यवधान से बचा जा सकेगा।

सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों का पूरी गंभीरता से पालन करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी पालन कराएँ। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवहेलना पर कार्रवाई की जा सकती है।