भिवानी।
जिले के लोहारू में कई वर्ष से विवादों में रही अस्थाई सब्जी मंडी गाड़िया लोहार और अस्थाई बस्ती के क्षेत्र की भूमि को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आया है। हाईकोर्ट ने तीन महीने के अंदर जमीन खाली कराकर मालिकों को कब्जा दिलाने के आदेश दिए हैं।
जिसके बाद लोहारू की एसीजे के कोर्ट ने 27 नवंबर तक कब्जा हटाने की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट द्वारा सीपीआर 4261- 2024 में पारित आदेश दिनांक 11-11-2024 के अनुपालन में विवादित संपत्ति के कब्जे का वारंट 27 नवंबर के लिए जारी किया गया है।
एसीजे देवेंद्र सिंह की अदालत से पारित किए गए आदेश में एसएचओ पुलिस स्टेशन लोहारू तथा पुलिस अधीक्षक भिवानी को कब्जे के वारंट के निष्पादन के लिए आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने आदेश की एक प्रति हाईकोर्ट के आदेश की प्रति के साथ डीसी भिवानी को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी है।
बता दें कि कि पंजाब एंड हाईकोर्ट ने नीतू दहिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 महीने के भीतर जमीन खाली कराने के आदेश जारी किए थे। लोहारु में बस स्टैंड से रेलवे रोड के बीच 6600 गज भूमि की मलकियत को लेकर लोहारू में कई सालों से विवाह चला आ रहा है।
जमीन के मालिक जयपुरिया परिवार के लोगों ने इस भूमि को राजस्व विभाग की सभी शर्तों और नियमों को पूरा करते हुए नीतू दहिया को बिक्री कर दिया था। इस भूमि पर कब्जा कार्रवाई को लेकर लोहारू की अदालत में मालिकाना हक के आधार पर नीतू दहिया के जीपिए सावन अहलावत द्वारा इजराय दाखिल की गई। कोर्ट द्वारा वर्ष 2023 में कब्ज वार्ड जारी किए गए परंतु पुलिस का सहयोग नहीं मिलने के कारण कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई थी