हरियाणा में काटे जाएंगे 300 मकानों के पानी और सीवर कनेक्शन, जानें वजह

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गुरुग्राम : गुरुग्राम में DLF में अब अवैध निमार्ण के किलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने DLF फेज- 1 से 5 तक उन मकान मालिकों के खिलाफ कार्ऱवाई की जा रही है जो अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। इसके तहत 300 मकानों के पानी और सीवर कनेक्शन काटने की तैयारी की जा रही है।

हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होनी है। इसमें DTPE को कार्ऱवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। पहले चरण में 300 मकानों की पहचान की गई जिन्हें कारण बताओ नोटिस और रिस्टोरेशन आदेश जारी किया गया है। DLF में 10 हजार मकानों में से करीब 6 हजार मकानों में नियमों का उल्लघंन पाया गया है।

सर्वे के दौरान कई मकानों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन पाया गया। कुछ मकानों में स्टिल्ट पार्किंग में अवैध रूप से कमरों का निर्माण किया गया है, जबकि अन्य में अतिरिक्त मंजिलें बनाई गई है। इसके अलावा कुछ मकानों में अवैध रूप से शौचालय और स्टोर का निर्माण भी किया गया है।

DTPE कार्यालय ने इन मकानों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं। इस चरण में DLF फेज 1 से लेकर 5 तक करीब 300 ऐसे मकान है जिन्हें कारण बताओ और रिस्टोरेशन आदेश जारी किया गया है। रिस्टोरेशन आदेश के तहत एक हफ्ते की मोहलत दी जाती है, जिसमें मकान मालिकों को कब्जा प्रमाणपत्र के अनुसार अपने निर्माण को सही करना होता है।

अगर मकान मालिक इस आदेश के बाद कोई जवाब नहीं देता है तो इन मकानों को पेयजल और सीवर कनेक्शन काटे जा सकते हैं। इसके सात ही तहसीलदार को पत्र लिख कर इन मकानों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। तहसीलदार को रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में इन मकानों को लाल एंट्री में डालना होगा, ताकि कोई भी रजिस्ट्री के लिए आवेदन करने पर स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके।

DTPE कार्यालय की ओर से इस हफ्ते में इन मकाों का कब्जा प्रमाणपत्र रद्द करवाया जाएगा। यह प्रमाणपत्र DTP योजना कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। पत्र लिखकर इन प्रमाणपत्रों को रद्द किया जाएगा, जिससे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा सके। ग्राम नियोजन विभाग के आदेश के बाद 8 जनवरी को DLF फेज-5 में 50 मकानों के कनेक्शन काट दिए गए थे।