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नए आयकर अधिनियम के तहत गैर-लाभकारी संगठनों (NGOs) के लिए क्या बदला? जागरूकता कार्यक्रम में दी गई अहम जानकारी

चंडीगढ़ : आईटीओ (छूट) अंबाला द्वारा नए आयकर अधिनियम, 2025 के अनुसार गैर-लाभकारी संगठनों से संबंधित आयकर प्रावधानों पर एक जागरूकता कार्यक्रम श्रीमती जय श्री शर्मा, सीआईटी (ई) के बहुमूल्य मार्गदर्शन में, श्री नवीन कुमार, जेसीआईटी (छूट), रेंज 2, चंडीगढ़ और श्री सनी अग्रवाल, सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। 

इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रमुख धर्मार्थ संस्थानों/ट्रस्टों के न्यासियों के साथ-साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर सलाहकारों ने भाग लिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अंबाला शाखा के अध्यक्ष सीए गौरव गांधी ने करदाताओं को जागरूक करने, शिकायतों को कम करने और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, नए आयकर अधिनियम, 2025 के अनुसार ट्रस्ट/एनजीओ से संबंधित आयकर अधिनियम के नवीनतम प्रावधानों पर विस्तृत जानकारीपूर्ण चर्चा के साथ उपस्थित लोगों को संबोधित किया।

इसके बाद एक लंबा खुला सत्र हुआ जिसमें श्री सनी अग्रवाल, आयकर अधिकारी (छूट) और सीए गौरव गांधी ने पूछे गए प्रत्येक प्रश्न के संबंध में संभावित स्पष्टीकरण/समाधानों की विस्तारपूर्वक व्याख्या की। इसके अलावा, धन्यवाद ज्ञापन के दौरान, आईसीएआई शाखा अंबाला की ओर से सीए पुष्पिंदर सिंह ने भी इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन में विभाग के दृष्टिकोण और आयकर विभाग के नए आयकर अधिनियम, 2025 के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रति सकारात्मक रवैये की सराहना की।