कैथल : शहर के बीचों-बीच 20 साल से संचालित निर्मल फिलिंग स्टेशन (पेट्रोल पंप) को जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों के चलते सील कर दिया है। यह कार्रवाई उपायुक्त प्रीति द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 2002 की धारा 150 के तहत की गई, जिसमें पेट्रोल पंप के खिलाफ मिली शिकायत के आधार पर एनओसी शर्तों का उल्लंघन, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और संवेदनशील स्थान पर संचालन को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज की गईं।
प्रशासन के अनुसार शिकायत में बताया गया कि उक्त पेट्रोल पंप शहर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान जाट कॉलेज, एक होटल और रिहायशी इलाकों के बिल्कुल निकट स्थित है। इस स्थान पर पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण और बिक्री भविष्य में किसी अप्रिय घटना को जन्म दे सकता है। साथ ही, पंप के पास विभागीय स्वीकृतियां (एनओसी) भी अधूरी थीं, और जरूरी सुरक्षा इंतजाम जैसे कि सर्विस लाइन, फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एक्शन प्लान आदि की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसी आधार पर डीसी प्रीति द्वारा विभिन्न विभागों की ओर से पहले दी गई एनओसी शर्तों को रद्द करने के आदेश जारी किए गए।
आदेश के बाद जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम अजय सिंह ने स्वयं मौके पर जाकर पेट्रोल पंप को सील किया। कैथल जिला प्रशासन ने एक अहम और साहसिक कदम उठाते हुए वर्षों से संचालित एक पुराने पेट्रोल पंप को सुरक्षा कारणों से सील कर दिया है। यह कार्रवाई शहर की सुरक्षा और जनहित के दृष्टिकोण से एक मिसाल के रूप में देखी जा रही है। वहीं पेट्रोल पंप मालिक इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की तैयारी में हैं। आने वाले दिनों में यह मामला कानूनी और प्रशासनिक मोर्चे पर चर्चा का विषय बना रहेगा।प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यदि पेट्रोल पंप मालिक सभी वैध दस्तावेज और विभागीय स्वीकृतियां प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं, तो प्रशासन मामले की समीक्षा कर सकता है। फिलहाल के लिए, यह पंप आगामी आदेशों तक सील रहेगा।
कैथल एसडीएम अजय सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। मौके पर निरीक्षण और तथ्यों की जांच के बाद पाया गया कि पेट्रोल पंप के पास न तो सभी विभागों की एनओसी थी और न ही यह स्थान सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त था। यह शैक्षणिक संस्था के पास था और पास ही रिहायशी आबादी भी है। ऐसे में इसे तत्काल प्रभाव से सील करना आवश्यक था।” एसडीएम ने स्पष्ट किया कि यदि जिले में अन्य किसी भी पेट्रोल पंप को लेकर इस तरह की शिकायत आती है, तो प्रशासन उस पर भी उचित कार्रवाई करेगा।
पेट्रोल पंप मालिक ने जताई नाराजगी, कहा- जाएंगे कोर्ट
इस बीच निर्मल फिलिंग स्टेशन के मालिक बलजीत सिंह ने प्रशासन की कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए विरोध दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि यह पेट्रोल पंप उन्होंने करीब पांच वर्ष पहले अधिग्रहित किया था और सभी दस्तावेज उनके पास विधिवत मौजूद हैं। बलजीत सिंह ने कहा कि हमारे पास इस पंप से संबंधित सभी वैध दस्तावेज हैं। हमें बिना पूर्व सूचना या अवसर दिए कार्रवाई करना अनुचित है। हम इस निर्णय के खिलाफ अदालत का रुख करेंगे और हमें भारत के संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय अवश्य मिलेगा।